वाहन पंजीकरण एवं आरसी स्वामित्व हस्तांतरण (वाहन परिवहन)
विभाग / प्राधिकरण: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सारथी/वाहन)
क्या आप आवेदन के लिए तैयार हैं?
पोर्टल पर जाने से पहले जांचें कि क्या आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं।
Tip: Keep digital scans (PDF/JPEG within prescribed file size limits) ready before launching the online form to avoid session timeouts.
यह सेवा क्या करती है
वाहन पंजीकरण एवं आरसी स्वामित्व हस्तांतरण (वाहन परिवहन): भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष नागरिक सेवा। (parivahan.gov.in)
पात्रता और शर्तें
सभी पात्र भारतीय नागरिक जो संबंधित मंत्रालय की शर्तों को पूरा करते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- 1Registration Certificate (RC)
- 2Form 29 & Form 30 (for Transfer of Ownership)
- 3Valid Motor Vehicle Insurance Certificate
- 4Valid Pollution Under Control (PUC) Certificate
- 5बैंक खाता पासबुक / रद्द चेक
- 6आधार कार्ड
आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण)
- 1आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएं और आधार / मोबाइल ओटीपी से सुरक्षित लॉगिन करें।
- 2आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें और निर्धारित वैध दस्तावेज अपलोड करें।
- 3आवेदन ऑनलाइन जमा करें और भविष्य के संदर्भ हेतु डिजिटल पावती डाउनलोड करें।
निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या संबंधित सरकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाएं।
प्रमुख सेवा तथ्य
₹300 सरकारी शुल्क (अथवा निर्धारित प्रक्रिया शुल्क)
7 से 15 कार्य दिवस
0120-4925505
प्रत्येक यूआरएल, दस्तावेज़ सूची और शुल्क gov.in या nic.in पोर्टलों से सत्यापित हैं। (parivahan.gov.in).
सभी लेन-देन केवल सरकारी वेबसाइटों पर होते हैं। कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें।
