पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि)
विभाग / प्राधिकरण: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
क्या आप आवेदन के लिए तैयार हैं?
पोर्टल पर जाने से पहले जांचें कि क्या आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं।
Tip: Keep digital scans (PDF/JPEG within prescribed file size limits) ready before launching the online form to avoid session timeouts.
यह सेवा क्या करती है
पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि): भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष नागरिक सेवा। (pmsvanidhi.mohua.gov.in)
पात्रता और शर्तें
सभी पात्र भारतीय नागरिक जो संबंधित मंत्रालय की शर्तों को पूरा करते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- 1आधार कार्ड
- 2Vending Identity Card / Certificate of Vending or ULB Letter of Recommendation (LoR)
- 3बैंक खाता पासबुक / रद्द चेक
- 4आधार कार्ड
आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण)
- 1आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएं और आधार / मोबाइल ओटीपी से सुरक्षित लॉगिन करें।
- 2आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें और निर्धारित वैध दस्तावेज अपलोड करें।
- 3आवेदन ऑनलाइन जमा करें और भविष्य के संदर्भ हेतु डिजिटल पावती डाउनलोड करें।
निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या संबंधित सरकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाएं।
प्रमुख सेवा तथ्य
निःशुल्क (₹0 सरकारी शुल्क)
7 से 15 कार्य दिवस
1800-111-979
प्रत्येक यूआरएल, दस्तावेज़ सूची और शुल्क gov.in या nic.in पोर्टलों से सत्यापित हैं। (pmsvanidhi.mohua.gov.in).
सभी लेन-देन केवल सरकारी वेबसाइटों पर होते हैं। कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें।
