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सबसे पहले क्या करना चाहिए? (पूर्व-आवश्यकताएं)

Complete the following statutory prerequisite(s) first before starting this application to prevent rejection.

1

व्यवसाय या प्रोपराइटर का वैध पैन कार्ड

DOCUMENT

जीएसटी कानून के तहत 15 अंकों का जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए पैन अनिवार्य है।

सेवा देखें
Central GovernmentGSTN
Verified Source

जीएसटी पोर्टल (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क - जीएसटीएन)

विभाग / प्राधिकरण: वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

क्या आप आवेदन के लिए तैयार हैं?

पोर्टल पर जाने से पहले जांचें कि क्या आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं।

0 of 5 दस्तावेज़ तैयार (0%)0%

Tip: Keep digital scans (PDF/JPEG within prescribed file size limits) ready before launching the online form to avoid session timeouts.

यह सेवा क्या करती है

जीएसटी पोर्टल (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क - जीएसटीएन): भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष नागरिक सेवा। (gst.gov.in)

पात्रता और शर्तें

पंजीकृत भारतीय व्यवसाय, उद्यमी, व्यापारी और स्टार्ट-अप संस्थाएं।

आवश्यक दस्तावेज़

  • 1पैन कार्ड
  • 2Proof of Principal Place of Business: Electricity Bill, Municipal Tax Receipt, or Registered Rent Agreement with NOC from owner.
  • 3आधार कार्ड
  • 4बैंक खाता पासबुक / रद्द चेक
  • 5Letter of Authorization or Board Resolution for Authorized Signatory.

आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण)

  1. 1
    आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएं और आधार / मोबाइल ओटीपी से सुरक्षित लॉगिन करें।
  2. 2
    आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें और निर्धारित वैध दस्तावेज अपलोड करें।
  3. 3
    आवेदन ऑनलाइन जमा करें और भविष्य के संदर्भ हेतु डिजिटल पावती डाउनलोड करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या संबंधित सरकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाएं।

प्रमुख सेवा तथ्य

शुल्क

निःशुल्क (₹0 सरकारी शुल्क)

प्रक्रिया समय

15 से 30 कार्य दिवस

हेल्पलाइन

1800-103-4786 (Toll Free) | helpdesk@gst.gov.in

सत्यापित सत्यापित स्रोत

प्रत्येक यूआरएल, दस्तावेज़ सूची और शुल्क gov.in या nic.in पोर्टलों से सत्यापित हैं। (gst.gov.in).

अंतिम सत्यापन: 17 Sept 2026
स्रोत: Goods and Services Tax Network (GSTN)
सरकारी पोर्टल सुरक्षा

सभी लेन-देन केवल सरकारी वेबसाइटों पर होते हैं। कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें।