ई-वे बिल प्रणाली (जीएसटी माल परिवहन ई-वे बिल)
विभाग / प्राधिकरण: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)
क्या आप आवेदन के लिए तैयार हैं?
पोर्टल पर जाने से पहले जांचें कि क्या आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं।
Tip: Keep digital scans (PDF/JPEG within prescribed file size limits) ready before launching the online form to avoid session timeouts.
यह सेवा क्या करती है
ई-वे बिल प्रणाली (जीएसटी माल परिवहन ई-वे बिल): भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष नागरिक सेवा। (ewaybillgst.gov.in)
पात्रता और शर्तें
पंजीकृत भारतीय व्यवसाय, उद्यमी, व्यापारी और स्टार्ट-अप संस्थाएं।
आवश्यक दस्तावेज़
- 1GSTIN of Supplier and Consignee
- 2Tax Invoice / Bill of Supply / Delivery Challan
- 3Vehicle Number (for Road transport) or Railway Receipt / Airway Bill / Bill of Lading
- 4Transporter ID (TRANSIN) or Transporter Name
- 5HSN Code and taxable value of goods
आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण)
- 1आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएं और आधार / मोबाइल ओटीपी से सुरक्षित लॉगिन करें।
- 2आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें और निर्धारित वैध दस्तावेज अपलोड करें।
- 3आवेदन ऑनलाइन जमा करें और भविष्य के संदर्भ हेतु डिजिटल पावती डाउनलोड करें।
निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या संबंधित सरकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाएं।
प्रमुख सेवा तथ्य
निःशुल्क (₹0 सरकारी शुल्क)
तत्काल ऑनलाइन / 24 से 48 घंटे
1800-103-4786 (GSTN / NIC e-Way Bill Helpdesk)
प्रत्येक यूआरएल, दस्तावेज़ सूची और शुल्क gov.in या nic.in पोर्टलों से सत्यापित हैं। (ewaybillgst.gov.in).
सभी लेन-देन केवल सरकारी वेबसाइटों पर होते हैं। कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें।
