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पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)

विभाग / प्राधिकरण: रक्षा मंत्रालय (पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

क्या आप आवेदन के लिए तैयार हैं?

पोर्टल पर जाने से पहले जांचें कि क्या आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं।

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Tip: Keep digital scans (PDF/JPEG within prescribed file size limits) ready before launching the online form to avoid session timeouts.

यह सेवा क्या करती है

पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस): भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष नागरिक सेवा। (echs.gov.in)

पात्रता और शर्तें

सभी पात्र भारतीय नागरिक जो संबंधित मंत्रालय की शर्तों को पूरा करते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

  • 1Original Service Discharge Book / Discharge Certificate
  • 2PPO (Pension Payment Order) Copy
  • 3आधार कार्ड
  • 4बैंक खाता पासबुक / रद्द चेक

आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण)

  1. 1
    आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएं और आधार / मोबाइल ओटीपी से सुरक्षित लॉगिन करें।
  2. 2
    आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें और निर्धारित वैध दस्तावेज अपलोड करें।
  3. 3
    आवेदन ऑनलाइन जमा करें और भविष्य के संदर्भ हेतु डिजिटल पावती डाउनलोड करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या संबंधित सरकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाएं।

प्रमुख सेवा तथ्य

शुल्क

निःशुल्क (₹0 सरकारी शुल्क)

प्रक्रिया समय

15 से 30 कार्य दिवस

हेल्पलाइन

1800-114-115

सत्यापित सत्यापित स्रोत

प्रत्येक यूआरएल, दस्तावेज़ सूची और शुल्क gov.in या nic.in पोर्टलों से सत्यापित हैं। (echs.gov.in).

अंतिम सत्यापन: 17 Sept 2026
स्रोत: Central Organisation ECHS, Ministry of Defence
सरकारी पोर्टल सुरक्षा

सभी लेन-देन केवल सरकारी वेबसाइटों पर होते हैं। कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें।